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Obc Caste Certificate Form Pdf

अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र फॉर्म

राजस्थान में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो राज्य में OBC समुदाय के व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक लाभ देने के लिए जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया जाता है।

OBC जाति प्रमाण पत्र के उपयोग:

  • शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण।
  • सरकारी नौकरियों में OBC आरक्षण के तहत नौकरी पाने के लिए।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए।
  • छात्रवृत्ति (Scholarship) पाने के लिए।
  • आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने के लिए।
  • राजनीतिक पदों पर चुनाव लड़ने के लिए।

OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता:

  • राजस्थान राज्य के OBC समुदाय के व्यक्ति OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • OBC सूची में शामिल जातियों के व्यक्तियों को ही यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
  • परिवार की वार्षिक आय अगर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (आमतौर पर 8 लाख रुपये से कम) से अधिक नहीं है, तो OBC नॉन-क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhar Card)।
  • पहचान पत्र (Voter ID, PAN Card, Driving License)।
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)।
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)।
  • जाति प्रमाण पत्र (आवेदक के माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र, अगर उपलब्ध हो)।
  • संपत्ति का विवरण (यदि लागू हो)।
  • राजस्व रिकॉर्ड (यदि कोई हो, तो जमीन के दस्तावेज़)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें:

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • राजस्थान सरकार की ई-मित्र पोर्टल (e-Mitra) या राजस्थान एस.एस.ओ (SSO) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म भरें।
    आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
    फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

OBC जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का समय:

  • आमतौर पर आवेदन करने के बाद 15-30 कार्यदिवस में OBC जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह समय अलग-अलग जिलों में भिन्न हो सकता है।

OBC जाति प्रमाण पत्र की वैधता:

OBC जाति प्रमाण पत्र आजीवन वैध होता है, लेकिन नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष होती है। इसे हर वर्ष नवीनीकृत (Renew) करना पड़ता है।

OBC नॉन-क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में अन्तर :

नॉन-क्रीमी लेयरक्रीमी लेयर
यदि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, तो वह नॉन-क्रीमी लेयर में आता है और आरक्षण का लाभ उठा सकता है।अगर परिवार की आय 8 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे क्रीमी लेयर में माना जाता है और उसे OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।

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